लीज़ डीड किराया या प्रीमियम के बदले तय अवधि के लिए अचल संपत्ति के उपभोग का अधिकार ट्रांसफर करती है। एक साल से अधिक की लीज़ का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। महाराष्ट्र में आर्टिकल 36 के तहत लीज़ पर, अवधि के साथ बढ़ने वाले बाज़ार मूल्य के हिस्से पर कन्वेयंस जितनी ड्यूटी लगती है — 5 साल तक की लीज़ के लिए बाज़ार मूल्य के 10% से लेकर 30 साल या अधिक के लिए 90% तक। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर अलग से 0.25% लगता है।
महाराष्ट्र में लीज़ डीड स्टाम्प ड्यूटी
| लीज़ अवधि | स्टाम्प ड्यूटी (आर्टिकल 36) |
|---|---|
| 5 साल तक | बाज़ार मूल्य के 10% पर कन्वेयंस जितनी |
| 5 से अधिक, 10 साल तक | बाज़ार मूल्य के 25% पर कन्वेयंस जितनी |
| 10 से अधिक, 29 साल तक | बाज़ार मूल्य के 50% पर कन्वेयंस जितनी |
| 30 साल या अधिक, स्थायी या अनिश्चित | बाज़ार मूल्य के 90% पर कन्वेयंस जितनी |
अंतिम गणना में प्रीमियम, डिपॉज़िट और किराये की शर्तें भी देखी जाती हैं, और कुछ सरकारी लीज़ पर विशेष नियम लागू होते हैं। हस्ताक्षर से पहले हम सटीक ड्यूटी पुष्टि करते हैं। 60 महीने तक की अवधि के लिए लाइसेंस से काम चले तो 0.25% वाला लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अक्सर सस्ता पड़ता है।
लीज़ डीड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
लेसर
- टाइटल दस्तावेज़: सेल डीड / इंडेक्स-II, 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड
- आधार और पैन कार्ड या कंपनी दस्तावेज़
- व्यक्ति न हो तो बोर्ड रेज़ोल्यूशन या पार्टनरशिप अधिकार
लेसी
- आधार और पैन कार्ड या कंपनी दस्तावेज़
- लीज़ को अधिकृत करने वाला बोर्ड रेज़ोल्यूशन
- हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट साइज़ फोटो
गवाह
- दो गवाहों का आधार
लीज़ डीड की प्रक्रिया कैसे होती है
- लीज़ या लाइसेंस?
आपकी अवधि और उद्देश्य के अनुसार लीज़ डीड या लीव एंड लाइसेंस में से सही सुझाते हैं — स्टाम्प ड्यूटी का अंतर बड़ा होता है।
- ड्राफ्ट
अवधि, किराया, वृद्धि, प्रीमियम, डिपॉज़िट, उपयोग, मेंटेनेंस, सब-लेटिंग, नवीनीकरण और समाप्ति क्लॉज़।
- स्टाम्प ड्यूटी
आर्टिकल 36 के तहत लीज़ अवधि के लिए बाज़ार मूल्य पर ड्यूटी निकालकर ई-चालान से भुगतान।
- रजिस्टर
लेसर और लेसी दो गवाहों के साथ सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में हस्ताक्षर करते हैं।
- रजिस्ट्रेशन के बाद
रजिस्टर्ड कॉपी और इंडेक्स-II; ज़रूरत हो तो म्यूटेशन या प्राधिकरण रिकॉर्ड।
अपना लीज़ डीड बिना उलझन के पूरा करें
अपनी जानकारी WhatsApp पर भेजें। भुगतान से पहले ही हम दस्तावेज़ों की सटीक सूची और स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान देते हैं।
लीज़ बनाम लीव एंड लाइसेंस
| लीज़ डीड | लीव एंड लाइसेंस | |
|---|---|---|
| प्रॉपर्टी में हित बनता है | हाँ | नहीं, केवल उपयोग की अनुमति |
| सामान्य अवधि | 5 से 99 साल | 11 से 60 महीने |
| ट्रांसफर / गिरवी योग्य | आमतौर पर, लीज़ शर्तों के अधीन | नहीं |
| स्टाम्प ड्यूटी | अवधि के अनुसार बाज़ार मूल्य पर | किराया + डिपॉज़िट ब्याज पर 0.25% |
| रजिस्ट्रेशन | सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में | ऑनलाइन, घर पर बायोमेट्रिक |
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में लीज़ डीड
इन सभी शहरों के ग्राहकों के लिए हम लीज़ डीड का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या अलग है:
| शहर | स्थानीय जानकारी |
|---|---|
| पुणे | स्टाम्प ड्यूटी PMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: हवेली और पुणे शहर के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस। |
| पिंपरी-चिंचवड | स्टाम्प ड्यूटी PCMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: पिंपरी-चिंचवड का संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (हवेली / मावल / मुलशी)। |
| मुंबई | स्टाम्प ड्यूटी BMC सीमा में 1% मेट्रो सेस सहित 6% (महिलाओं के लिए 5%)। रजिस्ट्रेशन: मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस। |
| ठाणे | स्टाम्प ड्यूटी TMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: ठाणे ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ)। |
| पालघर | स्टाम्प ड्यूटी नगर निगम, परिषद या ग्राम पंचायत सीमा के अनुसार ~4–7%। रजिस्ट्रेशन: पालघर ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (वसई, पालघर, डहाणू और अन्य)। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या लीज़ डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?
हाँ। रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के तहत एक साल से अधिक की या सालाना किराया रखने वाली अचल संपत्ति की लीज़ रजिस्टर होनी चाहिए।
महाराष्ट्र में लीज़ डीड पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?
आर्टिकल 36 के तहत अवधि के अनुसार बाज़ार मूल्य के प्रतिशत पर कन्वेयंस जितनी: 5 साल तक 10%, 5–10 साल 25%, 10–29 साल 50% और 30 साल या अधिक 90%।
लीज़ करूँ या लीव एंड लाइसेंस?
पाँच साल तक के आवासीय और ज़्यादातर कमर्शियल किराए के लिए लीव एंड लाइसेंस आम है और स्टाम्प में काफ़ी सस्ता। लंबी अवधि, बिल्ट-टू-सूट इमारत, ज़मीन लीज़ और जब उपयोगकर्ता को ट्रांसफर या गिरवी योग्य हित चाहिए, तब लीज़ सही है।
क्या लीज़ डीड ऑनलाइन रजिस्टर हो सकती है?
नहीं। लीज़ डीड सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन होती है। केवल लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट घर पर बायोमेट्रिक से ई-रजिस्टर होते हैं।
क्या कंपनी प्रॉपर्टी लीज़ पर ले सकती है?
हाँ। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बोर्ड रेज़ोल्यूशन के साथ हस्ताक्षर करता है और कंपनी का पैन व निगमन दस्तावेज़ दिए जाते हैं।






