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कैंसलेशन डीड — रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सही तरीके से रद्द करें

सौदा टूट गया, बिल्डर ने कब्ज़े में देरी की, या पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लेनी है? रजिस्टर्ड कैंसलेशन डीड से पिछला दस्तावेज़ रिकॉर्ड में समाप्त होता है और आप स्टाम्प ड्यूटी रिफ़ंड के पात्र हो सकते हैं।

रद्द की मुहर लगे टाइटल डीड
हमारी लीगल टीम द्वारा जाँचा गया
संक्षिप्त जवाब

कैंसलेशन डीड एक रजिस्टर्ड दस्तावेज़ है जिससे पिछले रजिस्टर्ड दस्तावेज़ — जैसे एग्रीमेंट फ़ॉर सेल या पावर ऑफ अटॉर्नी — के पक्षकार उसे रद्द करने पर सहमत होते हैं। यह सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती है और मूल दस्तावेज़ के सामने दर्ज होती है। रद्द किए गए एग्रीमेंट फ़ॉर सेल के लिए महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की समय-सीमा में आवेदन करने पर स्टाम्प ड्यूटी का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है।

कैंसलेशन डीड कब उपयोग होती है?

  • फ़्लैट बुकिंग रद्द — रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद ख़रीदार पीछे हटे या बिल्डर कब्ज़ा न दे।
  • रीसेल सौदा टूटा — एग्रीमेंट रजिस्टर होने के बाद लोन अस्वीकार या टाइटल में समस्या मिली।
  • पावर ऑफ अटॉर्नी वापस लेना — आप नहीं चाहते कि अटॉर्नी आपकी ओर से काम करे।
  • डेवलपमेंट एग्रीमेंट — ज़मीन-मालिक और डेवलपर के बीच समाप्त।

पूरी हो चुकी सेल डीड को पक्षकार आपसी कैंसलेशन डीड से “रद्द” नहीं कर सकते। स्वामित्व हस्तांतरित होने के बाद उसे पलटने के लिए विक्रेता के पक्ष में नई कन्वेयंस या अदालती डिक्री चाहिए।

कैंसलेशन डीड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

मूल दस्तावेज़

  • रद्द करने वाला रजिस्टर्ड एग्रीमेंट / POA और इंडेक्स-II
  • मूल दस्तावेज़ का स्टाम्प ड्यूटी चालान
  • फ़्लैट कैंसलेशन के लिए लौटाई गई राशि का प्रमाण

पक्षकार

  • सभी पक्षकारों का आधार और पैन
  • प्रोजेक्ट फ़्लैट के लिए बिल्डर के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का प्रस्ताव
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

गवाह

  • दो गवाहों का आधार

कैंसलेशन डीड की प्रक्रिया कैसे होती है

  1. मूल दस्तावेज़ जाँचें

    रद्दीकरण और रिफ़ंड की शर्तें पढ़कर तय करते हैं कि किसके हस्ताक्षर चाहिए।

  2. राशि का हिसाब

    बिल्डर या विक्रेता द्वारा लौटाई गई राशि डीड में दर्ज करते हैं।

  3. ड्राफ्ट और स्टाम्प

    कैंसलेशन डीड बनाकर अनुच्छेद 17 के अनुसार स्टाम्प करते हैं।

  4. रजिस्ट्रेशन

    पक्षकार दो गवाहों के साथ सब-रजिस्ट्रार के पास हस्ताक्षर करते हैं।

  5. रिफ़ंड आवेदन

    पात्र हों तो स्टाम्प कलेक्टर के पास स्टाम्प ड्यूटी रिफ़ंड का आवेदन तैयार करते हैं।

अपना कैंसलेशन डीड बिना उलझन के पूरा करें

अपनी जानकारी WhatsApp पर भेजें। भुगतान से पहले ही हम दस्तावेज़ों की सटीक सूची और स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान देते हैं।

रद्दीकरण के बाद स्टाम्प ड्यूटी रिफ़ंड

बाद में रद्द हुए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की स्टाम्प ड्यूटी का रिफ़ंड महाराष्ट्र में शर्तों के साथ मिलता है — मूल दस्तावेज़ के बाद तय अवधि में कैंसलेशन डीड रजिस्टर होनी चाहिए, और रद्दीकरण के बाद तय समय में स्टाम्प कलेक्टर के पास आवेदन करना होता है। कुछ प्रतिशत राशि काटी जाती है।

समय-सीमाएँ सख़्त हैं, इसलिए सौदा रद्द होते ही संपर्क करें। हम पात्रता जाँचकर ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन दाखिल करते हैं।

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में कैंसलेशन डीड (रद्दीकरण विलेख)

इन सभी शहरों के ग्राहकों के लिए हम कैंसलेशन डीड का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या अलग है:

शहरस्थानीय जानकारी
पुणेरजिस्ट्रेशन: हवेली और पुणे शहर के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस; ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।
पिंपरी-चिंचवडरजिस्ट्रेशन: पिंपरी-चिंचवड का संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (हवेली / मावल / मुलशी); ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।
मुंबईरजिस्ट्रेशन: मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस; ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।
ठाणेरजिस्ट्रेशन: ठाणे ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ); ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।
पालघररजिस्ट्रेशन: पालघर ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (वसई, पालघर, डहाणू और अन्य); ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फ़ॉर सेल रद्द हो सकता है?

हाँ। दोनों पक्ष मूल रजिस्ट्रेशन नंबर का संदर्भ देने वाली कैंसलेशन डीड पर हस्ताक्षर करते हैं और वह सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती है।

फ़्लैट बुकिंग रद्द करने पर क्या स्टाम्प ड्यूटी वापस मिलेगी?

अक्सर आंशिक रूप से हाँ। रद्द हुए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की स्टाम्प ड्यूटी तय समय-सीमा में आवेदन करने पर कुछ कटौती के साथ वापस मिलती है। हम पात्रता जाँचकर दावा दाखिल करते हैं।

पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे रद्द करें?

रिवोकेशन (कैंसलेशन) डीड बनाकर रजिस्टर करें, अटॉर्नी को नोटिस भेजें और जहाँ POA इस्तेमाल हुई वहाँ के बैंक, सोसाइटी या कार्यालयों को सूचित करें।

क्या एक पक्ष दूसरे के बिना एग्रीमेंट रद्द कर सकता है?

कैंसलेशन डीड के लिए सभी पक्षकार चाहिए। दूसरा पक्ष मना करे तो एग्रीमेंट की समाप्ति शर्त के अनुसार क़ानूनी नोटिस भेजना या अदालत/MahaRERA जाना पड़ सकता है।

क्या सेल डीड रद्द हो सकती है?

बिक्री पूरी होने के बाद आपसी कैंसलेशन डीड से नहीं। संपत्ति नई सेल डीड से वापस हस्तांतरित करनी होगी, या विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 के तहत अदालत इसे रद्द कर सकती है।

WhatsApp पूछताछ

कैंसलेशन डीड के बारे में WhatsApp पर पूछें

बताइए आपको कौन-सा दस्तावेज़ चाहिए। हमारे प्रतिनिधि WhatsApp पर दस्तावेज़ों की सूची, स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान और अगला उपलब्ध समय बताते हैं — आम तौर पर उसी कार्यदिवस में।

  • WhatsApp +91 97100 42004दस्तावेज़ और सवाल कभी भी भेजें
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