सोम–शनि, सुबह 10 से शाम 6info@shivayservices.com
गिफ्ट डीड, वसीयत व POAपुणे · पिंपरी-चिंचवड · मुंबई · ठाणे · पालघर

पावर ऑफ अटॉर्नी — जनरल, स्पेशल और NRI

अपनी ओर से हस्ताक्षर, रजिस्ट्रेशन, बिक्री, किराया या संपत्ति प्रबंधन का अधिकार किसी भरोसेमंद व्यक्ति को दें। हम जनरल और स्पेशल POA बनाते हैं, सब-रजिस्ट्रार पर रजिस्टर करते हैं और NRI द्वारा विदेश में की गई POA का एडजुडिकेशन करवाते हैं।

जज के हथौड़े के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज़
हमारी लीगल टीम द्वारा जाँचा गया
संक्षिप्त जवाब

पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) से किसी अन्य व्यक्ति (अटॉर्नी) को आपकी ओर से काम करने का अधिकार मिलता है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर जनरल POA पर ₹500 स्टाम्प ड्यूटी, सिर्फ़ दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन के लिए POA पर ₹100, और प्रतिफल के बदले अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देने वाली POA पर सेल डीड जैसी ड्यूटी लगती है। विदेश में की गई POA भारत आने के तीन महीने के भीतर एडजुडिकेट और स्टाम्प करानी होती है।

पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है?

पावर ऑफ अटॉर्नी एक क़ानूनी दस्तावेज़ है जिसमें एक व्यक्ति (प्रिंसिपल) दूसरे व्यक्ति (अटॉर्नी) को अपनी ओर से काम करने का अधिकार देता है। दिए गए अधिकारों के भीतर अटॉर्नी का किया हर काम प्रिंसिपल पर उसी तरह बाध्यकारी है जैसे उसने ख़ुद किया हो।

  • जनरल POA (GPA) — संपत्ति, बैंक खाते, टैक्स और क़ानूनी मामलों पर व्यापक अधिकार।
  • स्पेशल POA (SPA) — एक ही काम तक सीमित, जैसे किसी ख़ास सेल डीड या रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर और रजिस्ट्रेशन।

सुप्रीम कोर्ट के 2011 के सूरज लैम्प एंड इंडस्ट्रीज़ बनाम हरियाणा राज्य फ़ैसले के बाद रजिस्टर्ड सेल डीड के बिना सिर्फ़ POA से संपत्ति नहीं बेची जा सकती। अटॉर्नी को प्रिंसिपल की ओर से सही सेल डीड करनी ही होती है।

पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

मुख्य व्यक्ति (अधिकार देने वाला)

  • आधार और पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • किसी ख़ास संपत्ति से जुड़ी हो तो संपत्ति के कागज़ात
  • NRI के लिए: पासपोर्ट और वीज़ा / OCI प्रति

अटॉर्नी (अधिकार पाने वाला)

  • आधार और पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

गवाह

  • दो गवाहों का आधार

पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रक्रिया कैसे होती है

  1. अधिकार तय करें

    अटॉर्नी को क्या करना है — सेल डीड पर हस्ताक्षर, किराया वसूली, बैंक खाता, अदालती काम — और कितने समय तक, यह तय करते हैं।

  2. ड्राफ्ट

    बैंक और सब-रजिस्ट्रार स्वीकार करें, ऐसी स्पष्ट सीमाओं वाली जनरल या स्पेशल POA।

  3. स्टाम्प ड्यूटी

    अनुच्छेद 48 के अनुसार ड्यूटी निकालकर ई-चालान बनाते हैं।

  4. हस्ताक्षर और रजिस्ट्रेशन

    मुख्य व्यक्ति, अटॉर्नी और गवाह सब-रजिस्ट्रार के पास हस्ताक्षर करते हैं; NRI के लिए ड्राफ्ट वाणिज्य दूतावास में हस्ताक्षर हेतु भेजते हैं।

  5. एडजुडिकेशन (NRI)

    विदेश में हस्ताक्षरित मूल POA तीन महीने के भीतर पुणे के स्टाम्प कलेक्टर के पास एडजुडिकेशन और स्टाम्पिंग के लिए जमा करते हैं।

अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बिना उलझन के पूरा करें

अपनी जानकारी WhatsApp पर भेजें। भुगतान से पहले ही हम दस्तावेज़ों की सटीक सूची और स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान देते हैं।

महाराष्ट्र में पावर ऑफ अटॉर्नी स्टाम्प ड्यूटी

POA का प्रकारस्टाम्प ड्यूटी
सिर्फ़ दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत करने के लिए₹100
जनरल POA (ज़्यादातर कामों के लिए, परिवार को दी गई)₹500
प्रतिफल के बदले या परिवार से बाहर के व्यक्ति को अचल संपत्ति बेचने का अधिकारबाज़ार मूल्य पर सेल डीड जैसी (लगभग 5–7%)

सटीक ड्यूटी शब्दों और रिश्ते पर निर्भर करती है, इसलिए हस्ताक्षर से पहले हम ड्राफ्ट को महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 48 के अनुसार जाँचते हैं।

NRI के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी

अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले NRI बिक्री, किराया, लोन क्लोज़र या सोसाइटी कामों के लिए पुणे-मुंबई में माता-पिता या भाई-बहन को नियुक्त करते हैं। प्रक्रिया:

  1. हम ड्राफ्ट बनाकर ईमेल करते हैं।
  2. आप भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास में या स्थानीय नोटरी के सामने अपोस्टिल के साथ हस्ताक्षर करते हैं।
  3. मूल प्रति हमें कूरियर करें।
  4. भारत आने के तीन महीने के भीतर हम स्टाम्प कलेक्टर से एडजुडिकेशन और स्टाम्पिंग करवाते हैं और ज़रूरत हो तो रजिस्टर करते हैं।

पूरी NRI पावर ऑफ अटॉर्नी गाइड (English) पढ़ें।

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख़्तारनामा)

इन सभी शहरों के ग्राहकों के लिए हम पावर ऑफ अटॉर्नी का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या अलग है:

शहरस्थानीय जानकारी
पुणेरजिस्ट्रेशन: हवेली और पुणे शहर के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस; ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।
पिंपरी-चिंचवडरजिस्ट्रेशन: पिंपरी-चिंचवड का संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (हवेली / मावल / मुलशी); ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।
मुंबईरजिस्ट्रेशन: मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस; ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।
ठाणेरजिस्ट्रेशन: ठाणे ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ); ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।
पालघररजिस्ट्रेशन: पालघर ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (वसई, पालघर, डहाणू और अन्य); ड्राफ्ट, स्टाम्प ड्यूटी और अपॉइंटमेंट हम तय करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

महाराष्ट्र में पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?

आम तौर पर जनरल POA पर ₹500 और सिर्फ़ दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन हेतु POA पर ₹100। प्रतिफल के बदले अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देने वाली POA पर कन्वेयंस जैसी ड्यूटी लगती है।

क्या पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

जब POA अचल संपत्ति से जुड़ा अधिकार देती है — जैसे सेल डीड या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर — तब रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। संपत्ति लेन-देन के लिए सब-रजिस्ट्रार और बैंक आम तौर पर रजिस्टर्ड POA ही माँगते हैं।

NRI पुणे की संपत्ति के लिए POA कैसे करे?

भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास में या नोटरी और अपोस्टिल के साथ हस्ताक्षर करके मूल प्रति भारत भेजें। भारत आने के तीन महीने के भीतर स्टाम्प कलेक्टर से एडजुडिकेशन और स्टाम्पिंग करवानी होती है।

क्या पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द हो सकती है?

हाँ। प्रिंसिपल रजिस्टर्ड रिवोकेशन (कैंसलेशन) डीड करके अटॉर्नी और बैंक या सोसाइटी जैसे संबंधित पक्षों को सूचित कर सकता है। प्रिंसिपल की मृत्यु पर भी POA समाप्त हो जाती है।

क्या POA धारक संपत्ति बेच सकता है?

हाँ, अगर POA में स्पष्ट अधिकार दिया गया हो। अटॉर्नी को ख़रीदार के पक्ष में सही सेल डीड बनाकर रजिस्टर करनी होती है; सिर्फ़ POA से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता।

क्या प्रिंसिपल की मृत्यु के बाद POA मान्य रहती है?

नहीं। प्रिंसिपल की मृत्यु पर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर संपत्ति वसीयत या उत्तराधिकार से जाती है।

WhatsApp पूछताछ

पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में WhatsApp पर पूछें

बताइए आपको कौन-सा दस्तावेज़ चाहिए। हमारे प्रतिनिधि WhatsApp पर दस्तावेज़ों की सूची, स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान और अगला उपलब्ध समय बताते हैं — आम तौर पर उसी कार्यदिवस में।

  • WhatsApp +91 97100 42004दस्तावेज़ और सवाल कभी भी भेजें
  • +91 97100 42004 · +91 90114 41004ऑफिस +91 20 6901 0147 · सोम–शनि, सुबह 10 से शाम 6
  • G-508, 4th Floor, Mega Center, Pune–Solapur Road, Hadapsar, Pune 411028पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में सेवा