महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 47 से 52 के तहत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स खराब, अप्रयुक्त या गलत इस्तेमाल हुए स्टाम्प — e-SBTR और GRAS ई-चालान सहित — पर ड्यूटी लौटा सकते हैं। सामान्य समय सीमा स्टाम्प खरीद की तारीख से छह महीने है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल अगर उसकी तारीख से पाँच साल के भीतर रजिस्टर्ड कैंसलेशन डीड से रद्द हो, तो कैंसलेशन डीड रजिस्टर होने के छह महीने के भीतर रिफंड आवेदन किया जा सकता है। राज्य नियमों के अनुसार निर्धारित कटौती लागू होती है।
स्टाम्प ड्यूटी रिफंड कब मिल सकता है?
| स्थिति | समय सीमा |
|---|---|
| e-SBTR, GRAS चालान या स्टाम्प पेपर खरीदा पर इस्तेमाल नहीं हुआ | खरीद की तारीख से 6 महीने |
| दस्तावेज़ खराब, गलत बना या सभी पक्षकारों ने साइन नहीं किया | दस्तावेज़ / खरीद की तारीख से 6 महीने |
| रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड कैंसलेशन डीड से रद्द | एग्रीमेंट से 5 साल में रद्दीकरण; कैंसलेशन डीड के 6 महीने में आवेदन |
| गलती से अधिक ड्यूटी भरी | जल्दी आवेदन करें; समय सीमा लागू |
बॉम्बे हाईकोर्ट ने असाधारण मामलों में रिफंड दिया है जहाँ देरी आवेदक की गलती नहीं थी, पर इस पर कभी निर्भर न रहें — समय पर आवेदन करें।
स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
आवेदक
- आधार और पैन कार्ड
- क्रेडिट के लिए कैंसल्ड चेक / बैंक विवरण
- निर्धारित फॉर्मेट में शपथपत्र / इंडेम्निटी
स्टाम्प प्रमाण
- मूल e-SBTR, फ्रैंक किया दस्तावेज़ या स्टाम्प पेपर
- डिफेसमेंट स्थिति के साथ GRAS चालान
- रद्द सौदे के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और कैंसलेशन डीड, इंडेक्स-II सहित
सहायक
- प्रमाण कि दस्तावेज़ इस्तेमाल नहीं हुआ या रद्द हुआ
- बिल्डर द्वारा रिफंड का प्रमाण (फ्लैट रद्दीकरण के लिए)
स्टाम्प ड्यूटी रिफंड की प्रक्रिया कैसे होती है
- पात्रता जाँच
स्टाम्प का प्रकार, तारीखें और रिफंड का कारण समय सीमाओं से मिलाते हैं।
- कैंसलेशन डीड (ज़रूरत हो तो)
रद्द एग्रीमेंट के लिए पहले अनुमत अवधि में कैंसलेशन डीड रजिस्टर कराते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन
स्कैन दस्तावेज़ों के साथ IGR पोर्टल पर रिफंड आवेदन।
- मूल जमा करें
मूल और शपथपत्र कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स को; सुनवाई हो तो हम उपस्थित रहते हैं।
- क्रेडिट तक फॉलो-अप
आदेश और आपके खाते में रिफंड क्रेडिट होने तक ट्रैक करते हैं।
अपना स्टाम्प ड्यूटी रिफंड बिना उलझन के पूरा करें
अपनी जानकारी WhatsApp पर भेजें। भुगतान से पहले ही हम दस्तावेज़ों की सटीक सूची और स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान देते हैं।
रद्द फ्लैट बुकिंग: स्टाम्प ड्यूटी वापस पाना
- डेवलपर या विक्रेता से अपनी रकम की वापसी तय करें।
- मूल एग्रीमेंट के पाँच साल के भीतर कैंसलेशन डीड रजिस्टर कराएँ।
- कैंसलेशन डीड रजिस्टर होने के छह महीने के भीतर स्टाम्प ड्यूटी रिफंड आवेदन करें।
रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं होती। सौदा टूटते ही संपर्क करें — छह महीने जल्दी बीत जाते हैं।
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड (IGR महाराष्ट्र)
इन सभी शहरों के ग्राहकों के लिए हम स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या अलग है:
| शहर | स्थानीय जानकारी |
|---|---|
| पुणे | संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास दावा; रकम खाते में आने तक फॉलो-अप। |
| पिंपरी-चिंचवड | संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास दावा; रकम खाते में आने तक फॉलो-अप। |
| मुंबई | संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास दावा; रकम खाते में आने तक फॉलो-अप। |
| ठाणे | संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास दावा; रकम खाते में आने तक फॉलो-अप। |
| पालघर | संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास दावा; रकम खाते में आने तक फॉलो-अप। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रिफंड मिल सकता है?
हाँ — अप्रयुक्त या खराब स्टाम्प (e-SBTR और GRAS चालान सहित), बाद में रद्द हुए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल और अधिक भुगतान के लिए, समय सीमा और निर्धारित कटौती के अधीन।
स्टाम्प ड्यूटी रिफंड की समय सीमा क्या है?
आमतौर पर स्टाम्प खरीद से छह महीने। रद्द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल के लिए कैंसलेशन डीड एग्रीमेंट के पाँच साल के भीतर और रिफंड आवेदन कैंसलेशन डीड रजिस्टर होने के छह महीने के भीतर।
क्या रजिस्ट्रेशन फीस वापस होती है?
नहीं। केवल स्टाम्प ड्यूटी वापस होती है; सब-रजिस्ट्रार को दी गई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं।
स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
IGR महाराष्ट्र पोर्टल पर आवेदन करें, दस्तावेज़ अपलोड करें, फिर मूल और शपथपत्र कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स को दें। आदेश के बाद रिफंड आपके बैंक खाते में आता है।
रिफंड में कितना समय लगता है?
ऑफिस और कार्यभार पर निर्भर — पूरे आवेदन से आमतौर पर कुछ महीने। हम क्रेडिट तक ट्रैक करते हैं।
क्या गलत दस्तावेज़ के लिए भरा GRAS ई-चालान वापस हो सकता है?
हाँ, अगर वह डिफेस (इस्तेमाल) नहीं हुआ है और आप भुगतान के छह महीने के भीतर आवेदन करते हैं।






