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रिलीज़ डीड — पारिवारिक संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ें

माता-पिता के निधन के बाद विरासत की संपत्ति सभी उत्तराधिकारियों की संयुक्त होती है। रिलीज़ डीड से एक या अधिक उत्तराधिकारी अपना हिस्सा दूसरों के पक्ष में छोड़ते हैं, ताकि संपत्ति एक मालिक के नाम रहे, बेची या गिरवी रखी जा सके।

पेन और चश्मे के साथ रिलीज़ दस्तावेज़
हमारी लीगल टीम द्वारा जाँचा गया
संक्षिप्त जवाब

रिलीज़ डीड (त्याग विलेख) एक रजिस्टर्ड दस्तावेज़ है जिससे सह-मालिक संयुक्त संपत्ति में अपना हिस्सा अन्य सह-मालिकों के पक्ष में छोड़ता है। महाराष्ट्र में मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी विरासत की संपत्ति मृत व्यक्ति के पति/पत्नी, बच्चों या पोते-पोतियों के पक्ष में छोड़ें तो स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ़ ₹200 है; अन्य मामलों में छोड़े गए हिस्से के बाज़ार मूल्य पर ड्यूटी लगती है।

रिलीज़ डीड क्या है?

रिलीज़ डीड वह क़ानूनी तरीका है जिससे सह-मालिक संपत्ति में अपना अधिकार बाकी सह-मालिकों के पक्ष में छोड़ता है। विरासत के बाद यह सबसे आम है: पिता बिना वसीयत के गुज़र जाएँ तो उनकी पत्नी और बच्चे सह-मालिक बनते हैं; फिर भाई-बहन अपना हिस्सा माँ या एक भाई के पक्ष में छोड़ते हैं ताकि टाइटल साफ़ हो।

रिलीज़ सिर्फ़ उसी के पक्ष में हो सकती है जिसका पहले से हिस्सा है। बाहरी व्यक्ति को संपत्ति देनी हो तो सेल डीड या गिफ्ट डीड चाहिए। वसीयत के विपरीत, रिलीज़ तुरंत लागू होती है और रजिस्ट्रेशन के बाद वापस नहीं ली जा सकती।

रिलीज़ डीड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

छोड़ने वाले

  • आधार और पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • छोड़ने वाले सभी उत्तराधिकारियों की सहमति

संपत्ति और उत्तराधिकार

  • मूल मालिक का मृत्यु प्रमाणपत्र
  • टाइटल डीड / इंडेक्स-II / 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड
  • उत्तराधिकारी प्रमाण: वंशावली हलफ़नामा, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
  • हाल की प्रॉपर्टी टैक्स रसीद

प्राप्तकर्ता और गवाह

  • प्राप्तकर्ता का आधार और पैन
  • दो गवाहों का आधार

रिलीज़ डीड की प्रक्रिया कैसे होती है

  1. वंशावली बनाएँ

    लागू उत्तराधिकार क़ानून के अनुसार सभी उत्तराधिकारियों की सूची बनाकर सुनिश्चित करते हैं कि हस्ताक्षर करने वाले सभी शामिल हों।

  2. रिलीज़ डीड ड्राफ्ट

    छोड़ा जाने वाला हिस्सा, प्रतिफल (यदि हो), संपत्ति विवरण और कोई अधिकार बाकी न रहने की पुष्टि।

  3. स्टाम्प ड्यूटी

    ₹200 छूट की पात्रता जाँचते हैं या छोड़े गए हिस्से के बाज़ार मूल्य पर ड्यूटी निकालते हैं।

  4. रजिस्ट्रेशन

    सभी छोड़ने वाले, प्राप्तकर्ता और गवाह सब-रजिस्ट्रार के पास हस्ताक्षर करते हैं। विदेश में रहने वाले उत्तराधिकारी POA से हस्ताक्षर कर सकते हैं।

  5. रिकॉर्ड अपडेट

    रजिस्टर्ड डीड से प्रॉपर्टी टैक्स, 7/12 और सोसाइटी रिकॉर्ड के म्यूटेशन में मदद।

अपना रिलीज़ डीड बिना उलझन के पूरा करें

अपनी जानकारी WhatsApp पर भेजें। भुगतान से पहले ही हम दस्तावेज़ों की सटीक सूची और स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान देते हैं।

महाराष्ट्र में रिलीज़ डीड स्टाम्प ड्यूटी

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 52 के तहत, मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति मृत व्यक्ति के पति/पत्नी, बच्चों, पोते-पोतियों या मृत बेटे की पत्नी के पक्ष में छोड़ें तो रियायती स्टाम्प ड्यूटी ₹200 है। अन्य मामलों में छोड़े गए हिस्से के बाज़ार मूल्य पर कन्वेयंस दर लगती है।

रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग से लगता है। ₹200 छूट इस पर निर्भर करती है कि कौन किसके पक्ष में छोड़ रहा है, इसलिए ड्राफ्ट से पहले हम रिश्ते जाँचते हैं।

रिलीज़ डीड बनाम गिफ्ट डीड बनाम वसीयत

रिलीज़ डीडगिफ्ट डीडवसीयत
कब लागूतुरंततुरंतमृत्यु के बाद
किसके पक्ष मेंमौजूदा सह-मालिककोई भीकोई भी
सामान्य ड्यूटी (परिवार)पात्र उत्तराधिकारियों के लिए ₹200नज़दीकी परिवार को आवासीय — ₹200स्टाम्प ड्यूटी नहीं
रद्द हो सकती हैनहींआम तौर पर नहींहाँ, कभी भी

आपके परिवार के लिए कौन-सा सही है, यह हमारी विस्तृत गाइड (English) में पढ़ें।

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में रिलीज़ डीड (त्याग विलेख)

इन सभी शहरों के ग्राहकों के लिए हम रिलीज़ डीड का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या अलग है:

शहरस्थानीय जानकारी
पुणेस्टाम्प ड्यूटी PMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: हवेली और पुणे शहर के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस।
पिंपरी-चिंचवडस्टाम्प ड्यूटी PCMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: पिंपरी-चिंचवड का संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (हवेली / मावल / मुलशी)।
मुंबईस्टाम्प ड्यूटी BMC सीमा में 1% मेट्रो सेस सहित 6% (महिलाओं के लिए 5%)। रजिस्ट्रेशन: मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस।
ठाणेस्टाम्प ड्यूटी TMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: ठाणे ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ)।
पालघरस्टाम्प ड्यूटी नगर निगम, परिषद या ग्राम पंचायत सीमा के अनुसार ~4–7%। रजिस्ट्रेशन: पालघर ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (वसई, पालघर, डहाणू और अन्य)।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

महाराष्ट्र में रिलीज़ डीड पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?

मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी पैतृक संपत्ति मृत व्यक्ति के पति/पत्नी, बच्चों, पोते-पोतियों या मृत बेटे की पत्नी के पक्ष में छोड़ें तो ₹200। अन्य मामलों में छोड़े गए हिस्से के बाज़ार मूल्य पर कन्वेयंस दर।

क्या सह-मालिक न होने वाले व्यक्ति के पक्ष में रिलीज़ डीड हो सकती है?

नहीं। रिलीज़ सिर्फ़ मौजूदा सह-मालिक के पक्ष में होती है। अन्य के लिए गिफ्ट डीड या सेल डीड चाहिए।

क्या सभी उत्तराधिकारियों को रिलीज़ डीड पर हस्ताक्षर करने होते हैं?

सिर्फ़ हिस्सा छोड़ने वाले उत्तराधिकारी छोड़ने वाले के रूप में हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता भी हस्ताक्षर करता है और साफ़ टाइटल के लिए सभी उत्तराधिकारियों का सही उल्लेख होना चाहिए।

क्या विवाहित बेटी पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़ सकती है?

हाँ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के बराबर अधिकार हैं, इसलिए विवाहित बेटी सह-मालिक है और रजिस्टर्ड रिलीज़ डीड से माँ या भाइयों के पक्ष में हिस्सा छोड़ सकती है।

क्या रिलीज़ डीड रद्द हो सकती है?

रजिस्ट्रेशन के बाद रिलीज़ डीड अंतिम होती है। धोखा, दबाव या गलत जानकारी के आधार पर ही अदालत इसे रद्द कर सकती है।

अगर एक उत्तराधिकारी विदेश में हो तो?

वह भारतीय वाणिज्य दूतावास में (या अपोस्टिल के साथ) भारत में किसी व्यक्ति के पक्ष में POA कर सकता है। POA तीन महीने में महाराष्ट्र में एडजुडिकेट होकर POA धारक रिलीज़ डीड पर हस्ताक्षर करता है।

WhatsApp पूछताछ

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बताइए आपको कौन-सा दस्तावेज़ चाहिए। हमारे प्रतिनिधि WhatsApp पर दस्तावेज़ों की सूची, स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान और अगला उपलब्ध समय बताते हैं — आम तौर पर उसी कार्यदिवस में।

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  • G-508, 4th Floor, Mega Center, Pune–Solapur Road, Hadapsar, Pune 411028पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में सेवा