एग्रीमेंट टू अपार्टमेंट महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1970 (MAOA) के तहत सबमिट की गई इमारत के फ्लैट का बिक्री एग्रीमेंट है। खरीदार को अपार्टमेंट और कॉमन एरिया में अविभाजित हिस्सा मिलता है, और अंतिम मालिकाना हक रजिस्टर्ड डीड ऑफ अपार्टमेंट से ट्रांसफर होता है। महाराष्ट्र में इस एग्रीमेंट पर कन्वेयंस जितनी ड्यूटी लगती है — पुणे, PCMC और ठाणे नगर सीमा में लगभग 7%, मुंबई में 6% — और 1% रजिस्ट्रेशन फीस, अधिकतम ₹30,000।
अपार्टमेंट (कॉन्डोमिनियम) बनाम कोऑपरेटिव सोसायटी
| MAOA के तहत अपार्टमेंट | कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी | |
|---|---|---|
| आपका स्वामित्व | अपार्टमेंट स्वयं + ज़मीन व कॉमन एरिया में अविभाजित हिस्सा | सोसायटी के शेयर + फ्लैट में रहने का अधिकार |
| इमारत का प्रबंधन | अपार्टमेंट मालिकों का एसोसिएशन | रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसायटी |
| टाइटल ट्रांसफर | डीड ऑफ अपार्टमेंट | सेल डीड + शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर |
| ज़मीन का कन्वेयंस | डिक्लेरेशन और डीड ऑफ अपार्टमेंट के ज़रिए | सोसायटी को कन्वेयंस / डीम्ड कन्वेयंस |
खराडी, बानेर, वाकड और हिंजवडी के कई बड़े प्रोजेक्ट कॉन्डोमिनियम रूट अपनाते हैं, इसलिए हस्ताक्षर से पहले जाँचना ज़रूरी है।
अपार्टमेंट एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
खरीदार
- आधार और पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पेमेंट प्रमाण और लोन सैंक्शन लेटर, यदि हो
विक्रेता / डेवलपर
- MAOA के तहत रजिस्टर्ड डिक्लेरेशन और उसका इंडेक्स-II
- पिछली डीड ऑफ अपार्टमेंट (रीसेल के लिए)
- स्वीकृत नक्शा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
- अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का NOC (रीसेल के लिए)
गवाह
- दो गवाहों का आधार
अपार्टमेंट एग्रीमेंट की प्रक्रिया कैसे होती है
- इमारत का प्रकार पक्का करें
जाँचते हैं कि इमारत कोऑपरेटिव सोसायटी है या रजिस्टर्ड डिक्लेरेशन से MAOA के तहत सबमिट है।
- डिक्लेरेशन पढ़ें
कॉमन एरिया में आपके फ्लैट का प्रतिशत हिस्सा और प्रतिबंध देखते हैं।
- एग्रीमेंट ड्राफ्ट
कीमत, पेमेंट शेड्यूल, कब्ज़ा, अविभाजित हिस्सा और मेंटेनेंस दायित्व स्पष्ट।
- स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन
बाज़ार मूल्य पर ड्यूटी; सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन।
- डीड ऑफ अपार्टमेंट
फिर आपका टाइटल पूरा करने के लिए डीड ऑफ अपार्टमेंट तैयार करते हैं।
अपना अपार्टमेंट एग्रीमेंट बिना उलझन के पूरा करें
अपनी जानकारी WhatsApp पर भेजें। भुगतान से पहले ही हम दस्तावेज़ों की सटीक सूची और स्टाम्प ड्यूटी का अनुमान देते हैं।
हस्ताक्षर से पहले क्या जाँचें
- MAOA के तहत डिक्लेरेशन रजिस्टर्ड है और उसमें आपकी इमारत व फ्लैट शामिल है।
- कॉमन एरिया में आपके फ्लैट का अविभाजित हिस्से का प्रतिशत।
- पहले के खरीदारों को डीड ऑफ अपार्टमेंट मिली है या नहीं — इससे पता चलता है कि प्रक्रिया चल रही है।
- रीसेल के लिए: एसोसिएशन का नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट और विक्रेता की रजिस्टर्ड डीड ऑफ अपार्टमेंट।
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे और पालघर में एग्रीमेंट टू अपार्टमेंट (अपार्टमेंट एग्रीमेंट)
इन सभी शहरों के ग्राहकों के लिए हम अपार्टमेंट एग्रीमेंट का काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या अलग है:
| शहर | स्थानीय जानकारी |
|---|---|
| पुणे | स्टाम्प ड्यूटी PMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: हवेली और पुणे शहर के सब-रजिस्ट्रार ऑफिस। |
| पिंपरी-चिंचवड | स्टाम्प ड्यूटी PCMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: पिंपरी-चिंचवड का संबंधित सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (हवेली / मावल / मुलशी)। |
| मुंबई | स्टाम्प ड्यूटी BMC सीमा में 1% मेट्रो सेस सहित 6% (महिलाओं के लिए 5%)। रजिस्ट्रेशन: मुंबई सिटी और मुंबई सबअर्बन सब-रजिस्ट्रार ऑफिस। |
| ठाणे | स्टाम्प ड्यूटी TMC सीमा में ~7% (महिलाओं के लिए 6%), मेट्रो सेस और LBT सहित। रजिस्ट्रेशन: ठाणे ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (ठाणे, कल्याण, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ)। |
| पालघर | स्टाम्प ड्यूटी नगर निगम, परिषद या ग्राम पंचायत सीमा के अनुसार ~4–7%। रजिस्ट्रेशन: पालघर ज़िला सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (वसई, पालघर, डहाणू और अन्य)। |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एग्रीमेंट टू अपार्टमेंट क्या है?
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1970 के तहत सबमिट इमारत के फ्लैट का बिक्री एग्रीमेंट। इसमें कीमत, पेमेंट शर्तें और कॉमन एरिया में आपका अविभाजित हिस्सा दर्ज होता है, और इसके बाद डीड ऑफ अपार्टमेंट होती है।
कैसे पता करें कि मेरी इमारत अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के तहत है?
MAOA के तहत रजिस्टर्ड डिक्लेरेशन और उसका इंडेक्स-II मांगें। अगर इमारत कोऑपरेटिव सोसायटी के बजाय अपार्टमेंट मालिकों के एसोसिएशन द्वारा चलती है, तो वह आमतौर पर कॉन्डोमिनियम है।
अपार्टमेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी है?
किसी भी फ्लैट खरीद जितनी: पुणे, PCMC और ठाणे नगर सीमा में लगभग 7% और मुंबई में 6%, कीमत और रेडी रेकनर मूल्य में से अधिक पर, महिला खरीदार को 1% छूट।
क्या एग्रीमेंट के बाद डीड ऑफ अपार्टमेंट ज़रूरी है?
हाँ। डीड ऑफ अपार्टमेंट से फ्लैट और अविभाजित हिस्से का टाइटल आपके नाम होता है। एग्रीमेंट पर पूरी ड्यूटी दी हो तो वह डीड पर समायोजित होती है।
क्या आप कॉन्डोमिनियम फ्लैट की रीसेल संभालते हैं?
हाँ। विक्रेता की डीड ऑफ अपार्टमेंट और एसोसिएशन NOC जाँचते हैं, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं और डीड ऑफ अपार्टमेंट आपके नाम रजिस्टर कराते हैं।






